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सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर फैसला कल, एक्ट्रेस ने केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की है

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 अगस्त को सुनवाई करेगा। कल इस बात का फैसला हो जाएगा कि सुशांत की मौत की जांच मुंबई पुलिस, बिहार, सीबीआई में से कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट में रिया की ओर से दायर की गई याचिका पर जस्टिस हृषिकेश रॉय अपना फैसला सुनाएंगे। सुनवाई सुबह 11 बजे से होगी।

सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब तक हुआ ये

  • 14 जून को सुशांत सिंह ने अपने बांद्रा स्थित माउंट ब्लॉक के अपार्टमेंट में कथित रूप से फांसी लगा ली थी। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इस केस काे सुसाइड केस बताकर जांच शुरू की थी।
  • 25 जुलाई को सुशांत के पिता केके सिंह ने बेटे की मौत के 38 दिन बाद पटना के राजीवनगर थाने में रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी। जिन पर सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने और 15 करोड़ के हेर-फेर का आरोप था।
  • 29 जुलाई को हुई इस एफआईआर के जवाब में रिया चक्रवर्ती ने वकील सतीश मानशिंदे को हायर किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें कहा था कि पटना में दायर केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए।
  • 2 अगस्त को पटना एसपी विनय तिवारी जांच के लिए मुंबई पहुंचे। उनकी 4 मेम्बर्स की टीम पहले ही पहुंच चुकी थी। लेकिन एसपी तिवारी को क्वारैंटाइन के नाम पर हिरासत में ले लिया गया था। बाद में टीम को भी जांच रोककर वापस आना पड़ा।
  • 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची। टीम ने सोमवार को रिया, भाई शोविक, पिता इंद्रजीत और सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से 10 घंटे पूछताछ की।
  • 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिया की याचिका पर सुनवाई की थी। इसके पहले रिया ने मीडिया ट्रायल को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका भी लगाई थी।
  • 13 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों (बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, सीबीआई और ईडी) को अपनी दलीलों पर लिखित नोट जमा करवाने का आदेश दिया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दो अन्य याचिकाएं खारिज कर चुका है सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच के संबंध में दो याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। इनमें एक याचिका अलका प्रिया नाम की महिला ने लगाई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए कहा था- यह अधिकार क्षेत्र का मामला है, आप बॉम्बे हाईकोर्ट जा सकती हैं। वहीं एक लॉ स्टूडेंट की सीबीआई और एनआईए की मांग वाली याचिका पर सीजेआई एसए बोबडे ने पूछा था कि तुम कौन हो? बेंच ने कहा कि तुम एक अजनबी हो, जो इस मामले में बेवजह दखल दे रहा है। इस केस को सुशांत के पिता लड़ रहे हैं। हम तुम्हारी याचिका खारिज करते हैं।

सुशांत केस में नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट खफा:लॉ स्टूडेंट ने एनआईए जांच की अपील की, सीजेआई बोले- तुम कौन हो? एक अजनबी जो बेवजह मामले में दखल दे रहा है, हम याचिका खारिज करते हैं



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Supreme Court will give verdict tomorrow on Rhea Chakraborty’s plea to transfer sushant singh rajput case investigation from Patna to Mumbai


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